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इंटरनेशनल कोर्ट ने जारी किया पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, रूस ने दिया करारा जवाब, यूक्रेन बोला- यह तो महज शुरुआत है

मॉस्को,१८ मार्च। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। न रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जिद छोड़ने को तैयार हैं और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की हार मानने को तैयार हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन को हर संभव मदद पहुंचाकर पुतिन के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसके बावजूद रूस यूक्रेन को तबाह करने पर तुला है। यूरोपीय देशों के बाद अब अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराध (वॉर क्राइम) के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं।
वहीं, रूस ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट पर करारा जवाब दिया है। क्रेमलिन ने अरेस्ट वारंट को टॉयलेट पेपर करार दिया है। क्रेमलिन ने कहा कि आईसीसी का ये कदम अवैध है। मॉस्को इसको मान्यता नहीं देता है। आईसीसी के पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट के बाद शीर्ष रूसी अधिकारी भी आगबबूला हैं। आईसीसी के इस फैसले का उन्होंने भी कड़ा विरोध किया है।
इस मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इसे महज एक शुरुआत बताया है।
आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह वारंट जारी तो कर दिया है, लेकिन उसके पास संदिग्धों की गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं हैं। वह सिर्फ उन देशों में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, जिन्होंने इस कोर्ट की स्थापना करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रूस ने इस समझौते पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

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