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68 आतंकियों को रिहा करने के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सेना की अदालत द्वारा आतंकवाद संबंधित आरोपों में दोषी ठहराए गए 68 आतंकवादियों को रिहा न करें। पेशावर हाई कोर्ट ने इससे पहले इन दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। विभिन्न मामलों में सेना की अदालत ने इन सभी 68 लोगों को सजा सुनाई थी। लेकिन आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसने 18 अक्टूबर को सेना की अदालत के फैसले को पलटते हुए अधिकारियों को इन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सेना की ओर से रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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