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4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप, आरोपी को 20 साल की जेल

गुड़गांव। दो साल पहले एक चार साल की बच्ची का ‘डिजिटल रेप’ करने के आरोपी को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। आरोपी शहर के एक नामी प्राइवेट स्कूल में बस कंडक्टर का काम करता था। कोर्ट ने केजी में पढ़ने वाली मासूम बच्ची के डिजिटल रेप के आरोप में उसे 20 साल की सजा दी है और साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला अगस्त 2016 का है जब बच्ची स्कूल बस में घर लौट रही थी। कंडक्टर ने उसके साथ यौन शोषण किया। घटना की जानकारी होने के बाद पैरंट्स का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रदर्शन किए। सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कैंपेन चलाए गए। सोमवार को सजा का ऐलान करते हुए अडिशनल सेशन्स जज रजनी यादव ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत कंडक्टर को दोषी पाया और डिजिटल रेप के केस में इतनी बड़ी सजा सुनाई। इसी के साथ यह केस उन कुछ मामलों में शामिल हो गया जिनमें डिजिटल रेप के आरोपी को बड़ी सजा मिली हो। कंडक्टर अगस्त 2016 से सलाखों के पीछे है और तब तक जेल में रहेगा जब तक उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती। कोर्ट के मुताबिक, अगर वह जुर्माने की राशि नहीं अदा करता तो उसे और 6 साल जेल में काटने होंगे। केस के बारे में जानकारी देते हुए असिस्टेंट सरकारी वकील विनोद कुमार ने बताया कि पैरंट्स की शिकायत के मुताबिक, कंडक्टर बच्ची के बगल में बैठ गया था और उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। जैसे ही बस घर के पास पहुंची, उसने उसे ड्रॉप कर दिया। अगले दिन बच्ची ने जांघों में दर्द की शिकायत की तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने पर यौन शोषण के बारे में पता चला। बच्ची से पूछा गया तो उसने स्कूल बस में हुई घटना के बारे में बताया। इसके बाद पैरंट्स पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी। बहरहाल सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन ने दंपती को एक औपचारिक शिकायत फाइल करने के लिए कहा ताकि ऐसा अपराध दोबारा न होने से रोका जा सके। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कंडक्टर मूलरूप से पश्चिम बंगाल का है और वारदात के कुछ दिन पहले ही उसने कंडक्टर का काम करना शुरू किया था।

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