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2019 आपको बनाएगा 20, अगर ये बातें रखें याद

नई दिल्ली। साल 2018 में कई बदलाव हुए हैं, जो साल 2019 से लागू हो रहे हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। अगर इन बातों की आपको जानकारी है, तो आप इसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं, जिससे आपको वित्तीय बचत भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं वे बदलाव जिन्हें नए साल में याद रखना जरूरी है।
1. LPG सस्ती हुई
सब्सिडी वाला LPG सिलिंडर 5.91 रु. और गैर-सब्सिडी वाला सिलिंडर 120.50 रु. सस्ता हुआ है। दिल्ली में सब्सिडी वाला सिलिंडर 494.99 रु का होगा।
2. कारें होंगी महंगी
मारुति, टाटा, रेनॉ, फॉक्सवैगन जैसी कंपनियों की कारें आज से महंगी हो जाएंगी। टाटा की कारें 40 हजार रुपये तक महंगी होंगी। बाकी कंपनियों ने घोषणा नहीं की है।
3. प्री-GST डिस्काउंट
GST लागू होने से पहले की चीजों को बेचने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2018 थी। अब प्री-जीएसटी की चीजों पर डिस्काउंट का फायदा नहीं मिलेगा।
4. मूवी देखना सस्ता नहीं
सिनेमा टिकट पर GST घटने का फायदा दर्शकों को नहीं मिलेगा। ज्यादातर सिनेमा चेन ने कहा कि हम टैक्स कटौती से बची रकम से छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स खोलेंगे।
5. पुराने डेबिट कार्ड बैन
मैग्नेटिक स्ट्राइप वाले डेबिट कार्ड अब नहीं चलेंगे। चिप वाले EMV कार्ड ही चलेंगे। पुरानी चेकबुक बंद हो जाएंगी। जिन पर लेफ्ट में CTS-2010 लिखा होना, वहीं चेक चलेंगे।
6. नया होम लोन महंगा
HDFC ने होम लोन पर ब्याज दर में 0.1% का इजाफा किया है। इससे होम लोन पर ब्याज दरें अब 8.90 से 9.15% के बीच होंगी। अन्य बैंक भी ऐसा कर सकते हैं।
7. 15 लाख का बीमा
कंपल्सरी पर्सनल एक्सिडेंट कवर के तहत बीमे की रकम 1 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपये हो जाएगी। बीमा नियामक इरडा ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया था।
8. रिटर्न न भरा तो डबल जुर्माना
2017-18 का इनकम टैक्स रिटर्न जुर्माने के साथ भरने की डेडलाइन 31 मार्च 2019 है। अगर 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न नहीं भरा है तो डबल जुर्माना लगेगा।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ
अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्दी कीजिए। क्योंकि पीएमएवाई के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है।
10. टैक्स सेविंग्स और क्लेम अलाउंस
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स सेविंग्स और क्लेम रिइंबर्समेंट्स/अलाउंस को कंप्लीट करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2019 है।
11. पैन के लिए अप्लाई करने की समय-सीमा
जिन लोगों ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये का लेनदेन किया है और उनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो ऐसे लोगों को अब अगले साल की 31 मई को या उससे पहले पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2018-19 से लागू की गई है।
12. पैन-आधार कार्ड लिंकिंग
पैन-आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 जून, 2018 तय की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च, 2019 कर दी गई है। अगर आपने नियत समय-सीमा के भीतर पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया, तो इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा।

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