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हिजाब विवाद का फैसला सुनाने वाले जजों को मिली धमकी

सरकार ने की वाई श्रेणी की सुरक्षा देने की घोषणा

बेंगलुरु,२० मार्च। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा है। फैसला सुनाने वाले जजों को धमकियां दी जा रही हैं। इनमें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी भी शामिल हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट के वकील उमापति को सोशल मीडिया पर मिले एक वीडियो में कहा गया था, हम जानते हैं कि चीफ जस्टिस मॉर्निंग वॉक के लिए कहां जाते हैं।
वकील ने रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। धमकी को देखते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने जजों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा,”हमने हिजाब पर फैसला देने वाले सभी ३ जजों को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। साथ ही जजों को मिल रही धमकी के मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं।
रजिस्ट्रार को लिखे पत्र में वकील उमापति ने कहा,”मुझे सुबह करीब ९:४५ बजे व्हॉट्सऐप पर एक वीडियो मिला जो तमिल भाषा में है। वीडियो में हिजाब विवाद पर फैसला सुनाने वाले जजों और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हत्या करने की धमकी दी गई है। वीडियो के बैकग्राउंड में स्पीकर से झारखंड में हुई जज की हत्या के बारे में बताया जा रहा है।
गौरतलब है कि झारखंड में पिछले साल एक ऑटोरिक्शा से एक जज की हत्या कर दी गई थी। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।
आपको बता दें कि १५ मार्च को हाईकोर्ट ने हिजाब के समर्थन में मुस्लिम लड़कियों समेत दूसरे लोगों की तरफ से लगाई गईं सभी ८ याचिकाएं ख़ारिज कर दी थीं। चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस. दीक्षित और जस्टिस खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की तीन सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार के ५ फरवरी को दिए गए आदेश को भी निरस्त करने से इनकार कर दिया था, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म को जरूरी बताया गया था। हाईकोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस रितुराज अवस्थी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा १४४ लागू करके सभी तरह के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई थी।

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