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बच्चों का यौन उत्पीड़न, प्रिंसिपल को मिली 105 साल की सजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को मंगलवार को एक स्थानीय अदालत ने स्कूली बच्चों का यौन उत्पीड़न करने और परिसर में लगे गुप्त कैमरों से उसका विडियो बनाने के लिए 105 वर्ष की सजा सुनाई। अताउल्लाह मारवात को पेशावर शहर में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने मारवात के खिलाफ एक छात्र की शिकायत पर 14 जुलाई 2017 को एक मामला दर्ज किया था। मारवात स्कूल का मालिक भी है। पेशावर की एक सत्र अदालत ने प्रिंसिपल को चाइल्ज अब्यूज, पॉर्नोग्राफी, रेप, ब्लैकमेल और अवैध संबंधों के लिए कुल 105 वर्ष की सजा सुनाई।
मारवात पर कारावास के अलावा 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके खिलाफ एक निचली अदालत ने पाकिस्तान दंड संहिता के तहत आरोप तय किए थे। आरोपी ने पिछले साल अपनी गिरफ्तारी के बाद जूडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया था जिसमें उसने कहा था कि अपनी यौन गतिविधियों का विडियो बनाना उसका शौक है। उसने यह भी स्वीकार किया था कि विडियो उसके निजी कंप्यूटर में स्टोर थे। पुलिस ने कई मेमोरी कार्ड और यूएसबी बरामद किए थे।

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