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देशव्यापी उग्र प्रदर्शनों के चलते कैनेडा में आपातकाल लागू, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की घोषणा

ओटावा,15 फरवरी। कैनेडा में पिछले कई दिनों से जारी देशव्यापी उग्र प्रदर्शनों को बंद होता न देख प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अंतत: देश में आपातकाल लागू कर दिया है।
रिपोर्ट के अनुसार, इमरजेन्सी एक्ट को अचानक से लागू किए जाने से पुलिस को प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही नाकेबंदी वालीजगहों पर व्यवस्था बहाल करने के लिए और अधिक अधिकार मिल गए हैैं।
सरकार सीमा पार और हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी नामित और सुरक्षित कर रही है। ट्रूडो ने कहा कि इमरजेन्सी एक्ट को लागू करने से सरकार को यह सुनिश्चित करने की भी अनुमति मिलेगी कि आवश्यक सेवाएं – जैसे कि ट्रकों को हटाने के लिए रस्सा सेवाएं – प्रदान की जाएं।
ट्रूडो ने कहा कि प्रदर्शन को खत्म करने के लिए, उनकी तरफ से हर तरह के प्रयास किए गए, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि ये विरोध अब लॉ इनफॉर्समेंट के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। गौरतलब है कि साल 1988 में बनाया गया यह इमरजेंसी एक्ट देश की सरकार को प्रांतों को ओवरराइड करने और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने की अनुमति देता है। इससे पहले कनाडा में इमरजेंसी 1970 में ट्रूडो के पिता व पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो के शासनकाल के दौरान लगा था।

वहीं, इससे पहले चार राज्य अल्बर्टा, क्यूबेक, मैनिटोबा और सस्केचेवान ने एक्ट को लागू करने की योजना का विरोध करते हुए कहा कि यह गैरजरूरी है। वहीं, ट्रूडो ने कहा कि सुरक्षा को लेकर उठाए गए उपाय केवल, उन जगहों पर लागू होंगे, जहां इनकी जरूरत है। ए्क्ट के लागू किेए जाने की समय सीमा भी तय है। उन्होंने कहा कि कनाडा की संसद को 7 दिनों के भीतर इस एक्ट के उपयोग की मंजूरी देनी होगी। वहीं, संसद के बार इसे रद्द करने का भी अधिकार है।

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