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अंतरराष्ट्रीय कोर्ट से यूएस को झटका, आदेश- ईरान को मानवीय जरूरतों के सामान पर दे छूट

हेग संयुक्त राष्ट्र के टॉप कोर्ट ने अमेरिका को ईरान के लिए मानवीय आवश्यकता के सामान की आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाने को कहा है। बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें ईरान ने अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा परमाणु समझौते से हटने के बाद लगाए गए व्यापारिक प्रतिबंध के खिलाफ अपील की थी। अब कोर्ट के आदेश को ट्रंप सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है क्यों इस आदेश के खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती। हेग स्थित इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बुधवार को एकमत से व्यवस्था दी कि अमेरिका ने जो पाबंदी लगाने की घोषणा की, उसमें वह कुछ चीजों के निर्यात की छूट दे। चीफ जज अब्दुलकावी अहमद युसुफ ने कहा, ‘ कोर्ट इस बात पर एकमत है कि अमेरिका ने 8 मई को जो पाबंदी लगाने की घोषणा की उसमें औषधि एवं चिकित्सा उपकरण, खाद्य एवं कृषि जिंसों के साथ-साथ विमानों के कल-पुर्जे जैसी चीजों के निर्यात की छूट दे।’

कोर्ट ने कहा कि मानवीय जरूरतों के सामान पर लगा प्रतिबंध से ईरान के लोगों के स्वास्थ्य और जिंदगी पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट ने कहा, ‘अमेरिका का प्रतिबंध ईरान के नागरिक उड्डयन की सुरक्षा और इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है।’ बता दें कि अमेरिका ने अगस्त में पहले राउंड का प्रतिबंध लगाया था जबकि अगला प्रतिबंध नवंबर में लगाए जाना है। हालांकि, अंतराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से यूएन के सदस्य देशों के बीच मतभेद हैं। यह फैसला बाध्यकारी है जिससे मानना ही पड़ेगा और इसके खिलाफ कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती, हालांकि, फैसले को जबरन थोपा नहीं जा सकता। वहीं, अमेरिका का कहना है कि इस बारे में फैसला देना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता क्योंकि यह नैशनल सिक्यॉरिटी का मामला है। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि बुधवार को आया फैसला वास्तव में इस पर आखिरी फैसले से पहले एक तथाकथित पूरक कदम है और आखिरी फैसले के लिए सालों लग सकते हैं।

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