अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच वाली सीट खाली रखने के अहम मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि बीच वाली सीट खाली रखी जानी चाहिए. हालांकि चीफ़ जस्टिस अरविंद बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने एयर इंडिया को दस दिनों के लिए बीच वाली सीट पर सवारियों को ले जाने की इजाजत देते हुए कहा कि 10 दिनों के बाद एयर इंडिया को बीच वाली सीट खाली रखना होगा. अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर दिए गए इस महतवपूर्ण फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण है.
