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संघीय वन्यजीव कानून का उल्लंघन करने के लिए टैक्सिडर्मिस्ट पर लगा ६०,००० डॉलर का जुर्माना

टोरंटो,१४ सितंबर। ओंटारियो के एक टैक्सिडर्मिस्ट पर ६०,००० डॉलर का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि अधिकारियों का कहना है कि उसने गैरकानूनी रूप से ध्रुवीय भालू (पोलर बियर) का निर्यात करने के लिए संघीय वन्यजीव कानून का उल्लंघन किया है।
एक समाचार विज्ञप्ति में, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज कैनेडा ने कहा कि उसकी टीम ने ओंटारियो से चीन में एक ध्रुवीय भालू माउंट और दो खालों को निर्यात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्यात परमिट में गड़बड़ी पाए जाने के बाद २०१८ की गर्मियों में एक जांच शुरू की थी।
सरकारी एजेंसी के मुताबिक, वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल एंड इंटरप्रोविंशियल ट्रेड एक्ट के तहत, निर्यातकों को कैनेडा से विनियमित प्रजातियों का निर्यात करने से पहले परमिट प्राप्त करना होता है।
समाचार विज्ञप्ति में कहा गया है, “जांच से पता चला कि आरोपी ने परमिट प्राप्त करने के लिए जानबूझकर गलत और भ्रामक जानकारी प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर योजना बनाई गई थी, जो एक्ट की धारा ११ के विपरीत है।”
अधिकारियों ने कहा कि १२ सितंबर, २०२३ को ओंटारियो के टैक्सिडर्मिस्ट सिरिल डिसूजा को ओशावा में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्ट का उल्लंघन करने के दो मामलों में दोषी ठहराया गया।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन पर लगाया गया ६०,००० डॉलर का जुर्माना कैनेडा सरकार के पर्यावरण क्षति कोष (एनवायरमेंट डैमेजेस फंड) में भेजा जाएगा।

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