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कर्नाटक, ०१ जुलाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर को बड़ा झटका है। ट्विटर की फरवरी २०२१ और २०२२ के बीच केंद्र सरकार की ओर से जारी किए दस ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया