एक जुलाई से विदेशी धन पर लगेगा अधिक कर, शिक्षा क्षेत्र होगा प्रभावित
नई दिल्ली, ०१ मार्च। एक जुलाई से, चाहे वह विदेश यात्रा पर खर्च करना हो या विदेश में निवेश करना हो, खर्च अधिक होने वाला है, क्योंकि विदेशी धन प्रेषण पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) लागू हो जाएगा। २०२३-२४
