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कसिनो चेन डेल्टा कॉर्प को जीएसटी चोरी के ११,१३९ करोड़ के भुगतान का आदेश

नई दिल्ली ,२६ सितंबर ।जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने देश की सबसे बड़ी कसिनो चेन डेल्टा कॉर्प को ११,१३९ करोड़ रुपये की कथित देनदारी का भुगतान करने को कहा है। हालांकि कंपनी ने इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
महानिदेशालय के हैदराबाद स्थित कार्यालय ने डेल्टा कॉर्प को सीजीएसटी अधिनियम, २०१७ की धारा ७४(५) और गोवा एसजीएसटी अधिनियम, २०१७ के तहत बकाया कर और जुर्माने के भुगतान आदेश दिया है। आरोप है कि कंपनी ने जुलाई २०१७ से मार्च २०२२ की अवधि के लिए जीएसटी का कम भुगतान किया है। उसे ब्याज और जुर्माने के साथ ११,१३९ करोड़ रुपये की कथित कर देनदारी का भुगतान करने की सलाह दी गई है, ऐसा न करने पर कंपनी को धारा ७४(१) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
डेल्टा कॉर्प ने कहा, डीजी नोटिस में दावा की गई राशि अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित अवधि के दौरान कसिनो में खेले गए सभी खेलों में लगाई गई बाजी के सकल मूल्य पर आधारित है। सकल गेमिंग राजस्व की बजाय सकल बाजी मूल्य पर जीएसटी की मांग उद्योग से जुड़ा एक मुद्दा रहा है और इस मुद्दे के संबंध में उद्योग स्तर पर सरकार को पहले ही विभिन्न अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं।
इसमें कहा गया है, कंपनी को कानूनी रूप से सलाह दी गई है कि डीजी नोटिस और कर मांग मनमानी और कानून के विपरीत है, और कंपनी ऐसी कर मांग और संबंधित कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उपलब्ध सभी कानूनी उपायों का पालन करेगी।

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