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कैनेडा सरकार ने वर्क परमिट को लेकर किए नये ऐलान, भारतीय समुदाय पर पड़ेगा सर्वाधिक प्रभाव

ओटावा। कैनेडा की लिबरल सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नया नियम लागू करने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडा ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट ( पीजीडब्ल्यूपी) के नियमों में बदलाव किया है।
नए नियम के अनुसार जिन छात्रों ने दो साल से कम समय में भी मास्टर डिग्री कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वे अब ३ साल के पीजीडब्ल्यूपी के लिए योग्य होंगे, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
प्रारंभ में यह परिवर्तन १ सितंबर, २०२४ को प्रभावी होने वाला था, अब यह परिवर्तन १५ मई, २०२४ से लागू किया जाएगा।
१५ मई, २०२४ से पाठ्यक्रम लाइसेंसिंग अनुबंध कार्यक्रमों में नामांकित छात्र अब पीजीडब्ल्यूपी के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, दूरस्थ शिक्षा (डिस्टेंस एजुकेशन) और पी.जी.डब्ल्यू.पी. वैधता के लिए विशेष उपायों को ३१ अगस्त २०२४ तक बढ़ा दिया गया है।
आपको बता दें कि पीजीडब्ल्यूपी अर्थात पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक खुला वर्क परमिट है जो विदेशी छात्रों को कैनेडा में अपनी पढ़ाई पूरी करने पर दिया जाता है।
माना जा रहा है कि नियमों में इस बदलाव का सबसे बड़ा असर भारतीय समुदाय पर पड़ेगा।

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