मुंबई ,२० नवंबर । भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर एक्सिस बैंक पर ९०.९२ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी प्रकार मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड पर भी ४२.७८ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि एक्सिस बैंक पर यह जुर्माना केवाईसी यानी नो योर कस्टमर नियमों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने आंनद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड पर भी २० लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है।
एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई ३१ मार्च, २०२२ तक एक्सिस बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई की तरफ से आयोजित आईएसई २०२२ के लिए वैधानिक निरीक्षण के निष्कर्ष से पैदा हुई है। जांच में कई कमियां सामने आईं, इनमें कुछ मामलों में ग्राहकों की पहचान और पते से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में बैंक की लापरवाही सामने आई।
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