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०१ जुलाई से भारत में लागू होंगे ३ नए कानून, धाराओं में ये आएगा बदलाव

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को १ जुलाई २०२४ से लागू किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आइपीसी की धारा ३०२ अब धारा १०१ कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा ४२० अब धारा ३१६ होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा ३०७ अब धारा १०९ कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा ३७६ अब धारा ६३ होगी।
तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। यानी अब इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानूनों में मॉब लिंचिंग, यानी जब ५ या इससे ज्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है, तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इन तीनों कानूनों का मुख्य उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है जोकि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों पर चल रही थी, इससे छुटकारा मिल सकेगा। इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को भी समाप्त किया गया है। इसमें राज्य के खिलाफ अपराध करने की एक नई धारा का शामिल किया गया है।

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