नयी दिल्ली, २१ मई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपये तक भुगतान लिब्रलाइज्ड रेमिटैंस स्कीम (एलआरएस) में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) सीमा में शामिल नहीं है।
वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में जारी स्पष्टीकरण में कहा कि इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड से सात लाख रुपये के वार्षिक भुगतान पर एलआरएस के तहत टीडीएस कटौती की सीमा से बाहर रखा गया है।
इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए किये गये भुगतान पहले की तरह जारी रहेंगे। हालांकि इसमें किये गये आवश्यक बदलाव अलग से जारी किये जायेंगे।



