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Beware of forex trading in India, RBI warns

भारत में फोरेक्स ट्रेडिंग करने वाले सावधान, आरबीआई ने दी चेतावनी

नई दिल्ली, १३ फरवरी। यदि आप फोरेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार का लेन-देन करते हैं तो कृपया सावधान हो जाएं। कई फर्जी और अनधिकृत कंपनियां और वेबसाइट इस प्रकार के लेन-देन करवाने में लग गई हैं और आपको किसी दिन अचानक चूना लगाकर चंपत हो जाएंगी। कुछ शिकायतें मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने एक सूची जारी की है और लोगों को बताया कि उन्हें ऐसी कुछ वेबसाइटों और उनके क्रियाकलापों से सावधान हो जाना चाहिए। आरबीआई यह भी बता रहा है कि ये लोग अनधिकृत रूप से इस व्यापार में लिप्त हैं और इनसे लोगों को बचने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक पिछले काफी समय से लोगों को ऐसे फर्जी वेबसाइटों, ऐप और लोगों से सावधान करने के प्रयास जारी रखे हुए हैं लेकिन अभी तक इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका है। सरकार और आरबीआई इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
आपको बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने ०३ फरवरी २०२२ को भी आम जनता को अप्राधिकृत फोरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के विरुद्ध सतर्क किया था और उन संस्थाओं की एक सचेतक सूची जारी की थी जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ (फेमा) के अंतर्गत फोरेक्स में व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत हैं और न ही फोरेक्स लेन-देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं।
अभी फिर आरबीआई ने सचेतक सूची को अपडेट किया है और इसमें उन संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के नाम शामिल किए हैं जो ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देती प्रतीत हो रही हैं, जिनमें ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा हो रहा है। आरबीआई यह भी कह रहा है कि यह सचेतक सूची अभी भी पूरी नहीं है। इस बात से साफ है कि इस प्रकार की सूची में नई वेबसाइट या कहें नए ऐप शामिल हो सकते हैं जो इस प्रकार के अनधिकृत काम में लिप्त हैं।
सचेतक सूची में शामिल नहीं की गई संस्था को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में व्यवहार करने या फोरेक्स लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म संचालित करने के लिए प्राधिकृत नहीं माना जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति/ईटीपी की प्राधिकरण स्थिति का पता भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध प्राधिकृत व्यक्तियों और प्राधिकृत ईटीपी की सूची से लगाया जा सकता हैं।
आरबीआई की ओर से निवासी व्यक्तियों को उन संस्थाओं/प्लेटफार्मों/वेबसाइटों के प्रति भी आगाह किया गया है जो ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं/ईटीपी को बढ़ावा देती प्रतीत होती हैं, जिनमें ऐसी अप्राधिकृत संस्थाओं के विज्ञापनों के माध्यम से या ‘सिम्युलेटेड वातावरण’ में ‘डेमो ट्रेडिंग’ प्रदान करके प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा (जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों सहित सोशल मीडिया पर) तथा अप्राधिकृत संस्थाओं के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और करने के लिए ऐसे अन्य अप्रत्यक्ष साधन प्रदान करना शामिल है।
आरबीआई ने यह भी दोहराया है कि निवासी व्यक्ति जो फेमा के अंतर्गत अनुमत प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु फोरेक्स लेनदेन करने के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अप्राधिकृत ईटीपी पर, भारतीय रुपये या अन्य मुद्रा में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, धन विप्रेषित /जमा करने के लिए किसी माध्यम का उपयोग करेंगे, वे फेमा के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई के भागी होंगे। यानि एक कोई भी आदमी फरेब का शिकार भी हो जाएगा और दूसरी ओर आरबीआई या सरकार की ओर से फेमा के उल्लंघन में सजा का हकदार भी हो जाएगा।
आरबीआई ने साफ किया है कि जिनका नाम सूची में नहीं है इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि उन्हें प्राधृकित किया गया है। कम से कम यहां यह साफ है कि ये साइटों अनधिकृत रूप से इस काम में लगी हैं। इनसे लोगों को सावधान होने की जरूरत हैं।

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