नई दिल्ली, 5 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर विदेशी विनिमय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए 10,600 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सूत्रों के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत फ्लिपकार्ट, इसके संस्थापक सचिन बंसल और विन्नी बंसल समेत 10 लोगों को पिछले महीने नोटिस जारी किया गया था। सूत्रों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और मल्टी-ब्रांड रिटेल से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह नोटिस जारी किया गया था।
वालमार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट और इसके एग्जिक्यूटिव पर अब न्यायिक फैसला आएगा जो चेन्नई स्थित एजेंसी के विशेष निदेशक रैंक वाले अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। फेमा के तहत होने वाली सिविल कार्रवाई में न्यायिक फैसले के बाद लगाया जाने वाला अंतिम जुर्माना कानून के तहत निर्धारित रकम का तीन गुणा तक हो सकता है।
वहीं फ्लिपकार्ट का कहना है कि कंपनी जांच में ईडी का सहयोग कर रही है। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक, “कंपनी भारतीय नियम और कानून के तहत कार्य कर रही है जिसमें एफडीआई नियम भी शामिल हैं। नोटिस के मुताबिक 2009 से 2015 तक की अवधि के लिए ईडी मामले की जांच करेंगा और हम उनके साथ पूरा सहयोग करेंगे।”
गौरतलब है कि फ्लिपकार्ट के खिलाफ कथित एफडीआई नियमों के उल्लंघन का मामला 2012 से ईडी की जांच के दायरे में है।
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