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बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा

नई दिल्ली। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाओ दी गई। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया। आतंकी पर 11 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और दिग्विजय सिंह पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और एक तरह से आतंकवादियों के साथ पक्षपात किया था। जावड़ेकर ने इनलोगों से राष्ट्र से माफी मांगने की मांग की। यह एनकाउंटर इतना चर्चित हुआ था कि इस पर बॉलीवुड में फिल्‍म भी बन चुकी है। उधर इस संबंध में पुलिस की ओर से भी प्रतिक्रिया आ रही हैं।  दिल्ली स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा निर्णय है और मुठभेड़ में शामिल पुलिस और टीम के मनोबल को बढ़ावा देगा। मुठभेड़ में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है। आरिज खान को दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। अदालत ने आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी करार दिया है। 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।

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