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एयरसेल-मैक्सिस मामला: सुप्रीम कोर्ट से कार्ति चिदंबरम को इस शर्त पर मिली विदेश जाने की अनुमति

नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने के लिए अनुमति की एक शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करने और एयरसेल मैक्सिस, आईएनएक्स मामलों में पूछताछ के लिए 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को भी कहा। मामले की सुनाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा, “आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन कानून से मत खेलें।”

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