१९८४ के सिक्खों के हत्याकांड में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इसके एक मुख्य अभियुक्त सज्जन कुमार को मेडिकल आधार पर जमानत अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह नियमित जमानत पर जुलाई में सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार को उपरोक्त हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है।इस मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी।
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