मुंबई। बढ़ते कोरोना के चलते महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कदम उठा ही लिए। 14 अप्रैल की रात आठ बजे से मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया, जो 15 दिनों तक चलेगा। उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार रात जिन पाबंदियों का ऐलान किया वह 1 मई सुबह 7 बजे तक चलती रहेगी। अब धारा 144 लागू हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम न देते हुए ‘ब्रेक द चेन’ अभियान कहा है। अब बात करें इसमें सख्ती तो धारा 144 के चलते 5 से ज्यादा लोग सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ नहीं खड़े हो सकते। बिना किसी जरूरी वजह के कोई भी व्यक्ति अकेले भी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकते। केवल जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, दवाओं की सप्लाई आदि को छूट रहेगी। वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, खाने की होम डिलिवरी, ई-कॉमर्स, सभी बैंकिंग औैर वित्तीय सेवाएं, आरबीआई और उससे जुड़े दफ्तर, बीमा दफ्तर और प्री-मॉनसून वर्क जारी रहेंगे को भी राहत रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम जारी रहेगा, जहां मजदूरों के रहने की भी व्यवस्था हो। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियां भी जारी रहेंगी, जहां कर्मचारियों के आने और जाने की सुविधा भी हो। पेट्रोल पंप, पेट्रोलियम से जुड़े प्रोडक्ट्स, कार्गो सर्विसेज, डेटा सेंटर्स/क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स/आईटी सर्विसेज, सरकारी और निजी सिक्योरिटी सर्विसेज, सब्जी और फल की दुकानें भी चालू रहेंगी।
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