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आईसीआईसीआई बैंक के निपटान नियमों पर दिए कई सुझाव से सेबी असहमत

नई दिल्ली पूंजी बाजार नियामक सेबी के विवाद निपटान नियमों में बदलाव के लिए सार्वजनिक विचार विमर्श के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने नियमों में बदलाव के लिए सेबी के समक्ष कई सुझाव रखे हैं लेकिन नियामक को उनमें से ज्यादातर सुझावों में कोई खास दम नजर नहीं आया। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा दिए गए सुझावों में अलग-अलग मामलों में भुगतान पर लागू होने वाली समयसीमा से लेकर उसके दायरे पर सुझाव दिए हैं। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह कुछ मीडिया रिपोर्टों में गलत तरीके से सेबी के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक के कथित उल्लंघनों और उसकी अवकाश पर चल रहीं सीईओ चंदा कोचर के खिलाफ चल रही जांच को लेकर मामले को निपटाने की अर्जी दायर की है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने पिछले सप्ताह स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उसने सेबी के समक्ष इस तरह की कोई निपटान अर्जी दाखिल नहीं की है।

आईसीआईसीआई बैंक के एक प्रवक्ता ने सार्वजनिक चर्चा के दौरान दिए गए सुझावों के बारे में पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल, मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बैंक ने पिछले कई सालों से इस प्रकार की चर्चा में भाग लेता रहा है और कई सुझाव उसने दिए हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया है कि आवेदक को उस पर लगे आरोपों से इनकार के साथ निपटान की अनुमति दी जानी चाहिए। जबकि सेबी प्रस्ताव में इस संबंध में कहा गया है कि या तो आरोपों को स्वीकार किया जाए या बिना स्वीकार या इनकार के उसका निपटान किया जा सकता है। सेबी का मानना है कि इनकार के साथ मामलों का निपटान करने से इससे जुड़े सहआरोपियों के साथ प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। इसलिए वह इस तरह की निपटान निवेदनों को खारिज करता रहा है। सेबी के मुताबिक उसके निपटान नियम अमेरिका के नियमों की तरह हैं जहां मामले का निपटान बिना स्वीकार अथवा इनकार किए किया जा सकता है।

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